सरकारी कर्मचारी को दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र देना होगा

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 27 Jun, 2018 08:26 AM

government servant will have to give an oath of not taking dowry

हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सेवारत सरकारी कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 18(2) में निर्धारित अनुसार दहेज विरोधी कानून का दृढ़ता से....

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सेवारत सरकारी कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 18(2) में निर्धारित अनुसार दहेज विरोधी कानून का दृढ़ता से पालन करेगा। साथ ही सम्पत्ति की सभी वस्तुओं और उसके ससुराल पक्ष की ओर से किसी के भी नाम या किसी भी तरह से, जैसा भी हो, उस द्वारा ली राशि का भी विवरण देने का शपथ पत्र देगा। 

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित विभाग इसे अपने कंट्रोलिंग ऑफिस, खजाना अधिकारियों के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.) में अपलोड करेगा।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!