टीकरी बॉर्डर पर दुष्कर्म का मामला, हरियाणा सरकार ने किया आरोपी की जमानत याचिका का विरोध

Edited By Isha, Updated: 17 Jun, 2021 04:17 PM

government opposed the bail plea of the accused

टीकरी बॉर्डर पर युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अंकुर की अग्रिम जमानत का बुधवार को हरियाणा सरकार ने विरोध किया। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल ने कहा कि इस मामले में पुलिस के पास पुख्ता

रोहतक: टीकरी बॉर्डर पर युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अंकुर की अग्रिम जमानत का बुधवार को हरियाणा सरकार ने विरोध किया। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल ने कहा कि इस मामले में पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि युवती ने अपने पिता के साथ बातचीत में अपने साथ दुष्कर्म होने व कुछ नामों का उल्लेख किया था।
 
9 मई को दर्ज हुआ था मामला
याचिका में 9 मई को बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार होने की आशंका के चलते अंकुर ने अग्रिम जमानत देने की मांग की है। बता दें कि बंगाल की एक युवती की कोरोना संक्रमित होने की वजह से मौत हो गई थी लेकिन उसके पिता ने युवती के साथ दुष्कर्म होने का आरोप लगाया था। मृतक युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ शहर थाने में मामला किया गया था।

पिता को पेश होने के दिए थे आदेश 
सरकारी पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वह युवती के पिता के साथ हुई बातचीत को अगली सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड के साथ पेश करें। इसी के साथ कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। आरोपी अंकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि उस पर जो आरोप लगाए गए है वे निराधार हैं। 

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