Edited By Shivam, Updated: 27 Jul, 2018 02:34 PM
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश के 18 से 70 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो हरियाणा सरकार उसके परिवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता बीमा योजना...
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश के 18 से 70 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो हरियाणा सरकार उसके परिवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता बीमा योजना के तहत एक लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकार के समय यह योजना राजीव गांधी दुर्घटना बीमा योजना के नाम से चलाई जाती थी, जिसमें दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष और उसका नाम बीपीएल सूची में शामिल होना व वह व्यक्ति परिवार का मुखिया होना अनिवार्य था, तभी उस परिवार को योजना का लाभ मिलता था। परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर हमने इन शर्तों को हटाने का निर्णय लिया है और आयु सीमा को 18 से 70 वर्ष की है। योजना के तहत एक लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी बशर्ते कि वह केंद्र सरकार की ऐसी अन्य योजना का लाभार्थी न हो।