नूंह गैंगरेप व दोहरा हत्याकांड: CBI की जांच अधूरी, स्टेटस रिपोर्ट के लिए मांगा 4 सप्ताह का समय

Edited By Deepak Paul, Updated: 07 Feb, 2019 10:57 AM

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नूंह (मेवात) में हुए दोहरे हत्याकांड व गैंगरेप मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, जहां सी.बी.आई. ने कोर्ट को बताया कि वह चार सप्ताह में अपनी जांच पूरी कर लेगी और कोर्ट में रिपोर्ट दे देगी।

चंडीगढ़(हांडा): नूंह(मेवात) में हुए दोहरे हत्याकांड व गैंगरेप मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, जहां सी.बी.आई. ने कोर्ट को बताया कि वह चार सप्ताह में अपनी जांच पूरी कर लेगी और कोर्ट में रिपोर्ट दे देगी।गिरफ्तार किए गए युवकों के वकील प्रदीप रापडिय़ा ने कोर्ट को बताया कि एक तरफ सी.बी.आई. ने अपने चालान में कहा है कि हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों के खिलाफ गैंग रेप व हत्याकांड में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। दूसरी तरफ, जमानत याचिका का विरोध सिर्फ हरियाणा पुलिस के उन अधिकारियों को बचाने की कोशिश मात्र है, जिन्होंने राजनीतिक दबाव में आकर बेकसूर युवकों को गिरफ्तार किया था। 

रापडिय़ा ने कोर्ट को यह भी बताया कि एफ.आई.आर. में सिर्फ 4 लोगों को हत्याकांड को अंजाम देने का आरोपी बताया गया था लेकिन अब इस केस में 8 आरोपी गिनाए जा रहे हैं, जो कि जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने वकील की दलील सुनने के बाद सी.बी.आई. के जांच अधिकारी को अगली सुनवाई पर शपथ पत्र दायर करके यह बताने के आदेश दिए हैं कि चालान में निर्दोष पाए गए आरोपियों के खिलाफ अब तक सी.बी.आई. को क्या सबूत मिले हैं। हाईकोर्ट ने निर्दोष पाए गए युवकों की उस याचिका का भी जवाब दायर करने की हिदायत दी है, जिसमें हरियाणा पुलिस के अधिकारियों व गैर सरकारी संगठन की भूमिका की जांच की मांग की गई है और जिन्होंने निर्दोष युवकों को गलत तरीके से मामले में फंसाया। 

घटना नूंह के गावं धींगरहेड़ी की है। 25 अगस्त 2018 की आधी रात को एक मुस्लिम परिवार पर कुछ युवकों ने हमला बोल दिया था और सो रही नाबालिग व उसकी शादीशुदा ममेरी बहन के साथ गैंगरेप किया था। साथ ही नाबालिग के मामा व मामी की हत्या कर दी थी और मां-बाप को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। जाते वक्त आरोपियों ने घर से नकदी व जेवरात भी लूटे थे। मामले ने तूल पकड़ा था और जांच सी.बी.आई. को सौंपी गई थी। आरोपी पक्ष ने जांच पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
 

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