मिठाई कारोबारियों के लिए FSSAI ने जारी की नई गाइडलाइन, एक जून से लागू होगी व्यवस्था

Edited By Isha, Updated: 28 Feb, 2020 11:44 AM

fssai released new guidelines for sweet traders  will be applicable

मिठाई कारोबारियों को अब शो-केस में रखी मिठाई की ट्रे पर उसकी मैनुफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर की डेट लिखनी होगी। यानी मिठाई कब बनाई गई और इसे कब तक खा सकते हैं। यह सब जानकारी.....

फरीदाबाद (कुलवीर चौहान) : मिठाई कारोबारियों को अब शो-केस में रखी मिठाई की ट्रे पर उसकी मैनुफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर की डेट लिखनी होगी। यानी मिठाई कब बनाई गई और इसे कब तक खा सकते हैं। यह सब जानकारी उन्हें डिसप्ले करनी होगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने इस तरह की गाइडलाइंस जारी की। जो 1 जून से लागू होगा। अधिकारियों का कहना है कि गाइडलाइंस लागू होने के बाद अगर कोई कारोबारी आदेशों की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम-55 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उनपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए सभी को जागरूक किया जाएगा। उन्हें एफएसएसएआई द्वारा जारी गाईडलाइंस की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टेक) के ट्रेनिंग कैंप में भी इन्हें जागरूक किया जाएगा। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में मौजूदा समय में 5 हजार के आसपास मिठाई दुकानदार रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा काफी संख्या में ठेली-रेहड़ी पर मिठाई व अन्य खाद्य सामग्री बेची जाती है।

अभीह तक ट्रे में रखकर मिठाई बेचने पर उक्त गाइडलाइंस जारी नहीं की गई थी। इससे मिठाईयों की शुद्धता पर सवाल उठ रहे थे। अधिकारी के अनुसार इसलिए एफएसएसएआई ने यह व्यवस्था की है। अधिकारी बताते हैं कि िजला स्थित सभी मिठाई दुकानदारों के लाइंसेंस बनाए जाएंगे। इसके लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। मौजूदा समय में 5 हजार के आसपास रजिस्टर्ड दुकानदार हैं। जबकि काफी संख्या में ठेली-रेहड़ी समेत ऐसे दुकानदार हैं, बिना लाइंसेंस के ही दुकान चला रहे हैं। इसलिए सभी को लाइंसेंस बनाने की अपील की गई है। साथ ही एफएसएसएआई के नियमों को पालन करने को कहा गया है।

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