चीन की कंपनी को लेकर RTI में दी अधूरी सूचना, चार अफसरों पर लगा जुर्माना

Edited By vinod kumar, Updated: 06 Jul, 2020 02:27 PM

four officials of gurugram municipal corporation fined rs 10000

चीन की कंपनी इको ग्रीन को लेकर आरटीआई में अधूरी सूचना देने पर सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने गुरुग्राम नगर निगम के चार अधिकारियों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि अपीलकर्ता को दी जाएगी।

डेस्क: चीन की कंपनी इको ग्रीन को लेकर आरटीआई में अधूरी सूचना देने पर सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने गुरुग्राम नगर निगम के चार अधिकारियों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि अपीलकर्ता को दी जाएगी।

वहीं इसके साथ आरटीआई एक्ट के सेक्शन-20 के तहत चारों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जिसमें लिखा है कि क्यों न उन पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाए।अधिकारियों के इसमें बताना होगा कि अधूरी जानकारी क्यों मुहैया कराई। सूचना आयोग ने मांगी गई समस्त सूचनाएं 15 दिन में देने के आदेश देते हुए चारों अधिकारियों को 9 सितंबर को चंडीगढ़ तलब किया है। 

पानीपत के आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि 18 नवंबर, 2019 को उन्होंने नगर निगम आयुक्त गुरुग्राम को 18 सूत्रीय आरटीआई आवेदन भेजा था। गुरुग्राम में ठोस कूड़ा प्रबंधन स्कीम की ठेकेदार चीन की कंपनी के बारे में सूचनाएं मांगी थी। लेकिन, निगम के जन सूचना अधिकारियों एवं वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों ने निगम के संयुक्त आयुक्त के आदेशों के बावजूद पूरी सूचनाएं नहीं दी।

 इतना ही नहीं राज्य सूचना आयोग के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया और न ही 2 जुलाई को केस की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ में हाजिर हुए। राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने 2 जुलाई को केस की सुनवाई के बाद चारों अधिकारियों को पूरी सूचनाएं न देने का दोषी मानते हुए दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 

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