Edited By Rakhi Yadav, Updated: 12 Oct, 2018 01:11 PM
एचसीएस(हरियाणा सिविल सर्विस) पेपर लीक मामले में आज पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने चार आरोपियों को जमानत दे दी है। जिसमें रजिस्ट्रार (भर्ती) बलविंदर शर्मा भी आरोपी में से एक....
चंडीगढ़(धरणी): एचसीएस(हरियाणा सिविल सर्विस) पेपर लीक मामले में आज पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने चार आरोपियों को जमानत दे दी है। जिसमें रजिस्ट्रार (भर्ती) बलविंदर शर्मा भी आरोपी में से एक हैं। चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आदेश देने के दौरान उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अभियुक्त साक्ष्य पर गुस्सा नहीं करेगा और गवाह को प्रभावित करेगा। साथ ही वो अपना पासपोर्ट संबंधित सभी दस्तावेज प्राधिकारी को जमा करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने डॉ. बलविंदर शर्मा को जमानत दे दी है। जिसमें स्थानीय कांग्रेस नेता सुनील चोपड़ा टाइटू और दो महिला आरोपी सुनीता और सुशीला शामिल हैं। इससे पहले उच्च न्यायालय ने लांगी के तर्क सुनने के बाद जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश आरक्षित कर दिया था। गौरतलब है कि एचसीएस पेपर लीक मामला पिछले साल सामने आया था जब एक उम्मीदवार सुमन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद हरियाणा पुलिस को शिकायत दी थी।