Edited By Punjab Kesari, Updated: 05 Aug, 2017 09:24 AM
पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य द्वारा अपनी व अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट...
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र):पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य द्वारा अपनी व अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने यमुनानगर के एस.पी. को रोशन लाल की रिप्रेजेंटेशन पर कानून के मुताबिक विचार करने के आदेश दिए हैं। मई, 2017 में आर्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि हरियाणा सरकार व डी.जी.पी. को आदेश दिए जाए कि वह आर्य व उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाए।
याचिका के मुताबिक उनके द्वारा विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर स्टैंड लेने के चलते वह किसी हमले का शिकार हो सकते हैं। याचिका में कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाट राजनीति खेली। उन्होंने गुप्त रुप से जाट रिजर्वेशन को लेकर शुरु किए गए आंदोलन को मदद पहुंचाई। साथ ही हुड्डा ने जाटों को भड़काया और पूरी तरह उनकी मदद की। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी।