पहली पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला, तलाक दिए बिना रचाई दूसरी शादी

Edited By Isha, Updated: 12 Feb, 2020 11:11 AM

first wife was beaten up and taken out of the house

पहली पत्नी को तलाक दिए बिना पति ने दूसरी शादी कर ली। शादी भी उस समय की गई जब ससुरालियों ने पहली पत्नी को उसके 6 साल के बेटे के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद.....

अम्बाला शहर (कोचर) : पहली पत्नी को तलाक दिए बिना पति ने दूसरी शादी कर ली। शादी भी उस समय की गई जब ससुरालियों ने पहली पत्नी को उसके 6 साल के बेटे के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद बिना बताए दूसरी शादी करवाकर उसे छावनी में किराए का मकान दिलवा दिया। ऐसे में अब 5 महीनों से मायके में रह रही पहली पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने पुलिस को शिकायत दी।

दोनों पक्षों से आमने-सामने बात की गई लेकिन कोई आपसी समझौता नहीं होने पर अब पुलिस ने शिकायतकत्र्ता सुमन देवी निवासी गांव डडियाना की शिकायत पर सदर थाने में उसके ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीडऩ समेत अन्य विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में दूसरी शादी करने वाले पति रोकी, सास सुनहरी देवी, ससुर सुरेंद्र निवासी तेपला को नामजद किया है। 

पुलिस को दी गई शिकायत में सुमन ने बताया कि उसकी शादी 28 मार्च 2012 को रोकी के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके पास अब 6 साल का बेटा है। लेकिन शादी होने के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वालों ने उसे दहेज में मोटरसाइकिल, नकदी और अन्य जरूरी सामान नहीं लेकर आने को लेकर मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया था। पीड़िता के साथ कई बार मारपीट भी की गई। 17 सितम्बर 2019 को पीड़िता के ससुराल में दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई थी।

पति व अन्य परिजनों ने पंचायत में फिर से माफी मांगी। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही ससुराल वालों ने फिर से पीड़िता को उसके छह साल के बेटे के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता तब से अपने मायके में ही रह रही थी। इसी दौरान उसके ससुराल वालों ने बेटे रोकी की किसी अन्य युवती के साथ झूठ बोलकर उसकी दूसरी शादी करवा दी। वह अब दोनों अम्बाला छावनी में किराए के मकान में रहते है।

कुछ दिन पूर्व पीड़िता को पति द्वारा दूसरी शादी किए जाने की बात का पता चला तो उसने पुलिस को शिकायत दी। लेकिन पुलिस ने दर्ज की गई एफ.आई.आर. में केवल दहेज उत्पीडऩ, अमानत में ख्यानत, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की धाराएं ही जोड़ी और आरोपी द्वारा दूसरी शादी करने की धारा पुलिस ने इस मामले में नहीं जोड़ी है। 

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