Edited By Shivam, Updated: 27 Mar, 2019 01:34 PM
पुलिस ने अदालत के आदेश एवं गांव महमदकी के शिव दयाल उर्फ शिबू की शिकायत पर उसी की पत्नी पर ब्लैकमेल करने के अलावा मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकत्र्ता ने अदालत में दी याचिका में बताया कि उसकी शादी 6 वर्ष पहले राजी...
रतिया (झंडई): पुलिस ने अदालत के आदेश एवं गांव महमदकी के शिव दयाल उर्फ शिबू की शिकायत पर उसी की पत्नी पर ब्लैकमेल करने के अलावा मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकत्र्ता ने अदालत में दी याचिका में बताया कि उसकी शादी 6 वर्ष पहले राजी देवी निवासी गांव कमरानिया हाल आबाद अनूपगढ़ राजस्थान से हुई थी। शादी के अंतराल में उसकी एक 3 साल की बेटी भी हुई थी। उसकी पत्नी शुरू से ही काफी तेज व गर्म स्वभाव की थी और उससे छोटी-छोटी बातों पर ही झगड़ा करती थी और यहां तक की उसकी विधवा माता लाजो बाई की कोई इज्जत नहीं करती थी।
आरोप लगाया कि उसके तथा उसके परिवार के साथ हमेशा झगड़ा करने के अलावा घर से बार-बार फरार भी हो चुकी है और किसी गैर आदमी के साथ अवैध संबंध भी बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि जब उसे पता चला कि उसने यह शादी लोक दिखावा और फर्जी करवाई है। आरोप लगाया कि इस अंतराल में उसने कई बार ब्लैकमेल भी किया और इस संदर्भ में उसने जिला पुलिस कप्तान फतेहाबाद को शिकायत भी की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकत्र्ता ने बताया कि करीब 2 माह पहले 8 दिसम्बर 2018 को वह एन.डी.पी.एस. के मामले में हिसार जेल चला गया था, मगर मौके का फायदा उठाते हुए उसकी पत्नी ने दूसरी शादी विनोद कुमार से बिना कोई तलाक लिए व कोई पंचायत फैसले के बिना ही करवा ली।
हालांकि इस संदर्भ में उसके परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों ने पत्नी के मायके में जाकर शादी को रोकने का आग्रह भी किया था लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, बल्कि इस दौरान जान से मारने की धमकी दे दी। आरोप लगाया कि दूसरी शादी करवाने के बाद शादी की फोटो भी फेसबुक पर डाल दी। अदालत ने उपरोक्त याचिका को स्वीकार करते हुए 156 (3) के तहत पुलिस को कार्रवाई करने व जांच रिपोर्ट करने के आदेश दे दिए। पुलिस ने पति की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ धारा 323, 494 व 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।