Edited By Isha, Updated: 30 Nov, 2021 01:01 PM
कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है मां भी नहीं बच्चों का पालन पोषण उसी के कंधों पर इसलिए सजा को कम किया जाए। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी
कुरुक्षेत्र: कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है मां भी नहीं बच्चों का पालन पोषण उसी के कंधों पर इसलिए सजा को कम किया जाए। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को छह माह का कठोर कारावास काटना पड़ेगा।
जानिए क्या है मामला
सदर थाना पुलिस के अंतर्गत एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने अपने मकान में एक कमरा विजय कुमार को किराये पर दिया हुआ था। विजय कुमार के पास तीन लड़कियां हैं। उनकी उम्र 15 साल, सात साल, तीन साल व छह साल का एक लड़का है। 26 मई 2020 को उसकी बड़ी लड़की रोते हुए उसके पास आई। उसने बताया कि उसका पिता करीब एक माह से उसके साथ गलत काम कर रहा है। 26 मई 2020 को उसके पिता विजय ने उसके साथ गलत काम किया। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने छह पोक्सो एक्ट, 376 (3) आइपीसी व 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच महिला सहायक उपनिरीक्षक सुमन देवी को सौंपी। नाबालिग के अदालत में बयान दर्ज कराए। 29 मई 2020 को विजय कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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