Edited By Isha, Updated: 12 Mar, 2020 05:00 PM
बहुचर्चित प्रिंसिपल रितु छाबड़ा हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हमीदा निवासी छात्र शिवांश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 20 जनवरी 2018 को स्वामी विवेका
यमुनानगर(सुमित)- बहुचर्चित प्रिंसिपल रितु छाबड़ा हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हमीदा निवासी छात्र शिवांश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपए जर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें कि 20 जनवरी 2018 को स्वामी विवेकानंद स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग चल रही थी। इस दौरान 12वीं कक्षा का छात्र शिवांश प्रिंसिपल रीतू छाबड़ा के कमरे में आया और रिवाल्वर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रिंसिपल को चार गोलियां मारी गई थी। घटना के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। वह पिस्तौल दिखाते हुए भाग गया। बाद में लोगों ने कुछ दूरी पर शिवांश को पकड़ लिया और उसकी धुनाई भी कर दी।
सजा का एेलान होते ही प्रिंसिपल रितु छाबड़ा के पति बोले हमे कोर्ट पर भरोसा था, हम चाहते थे कि आरोपी को फांसी की सजा मिले लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद का फैसला सुनाया जिससे हम संतुष्ट नहीं है।