Edited By Shivam, Updated: 14 Nov, 2018 07:56 PM
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा-8बी में किए गए प्रावधान के अनुसार, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के मेयर के चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए व्यय की सीमा के रूप में 20 लाख रुपये निर्धारित किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए आज...
चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा-8बी में किए गए प्रावधान के अनुसार, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के मेयर के चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए व्यय की सीमा के रूप में 20 लाख रुपये निर्धारित किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दलीप सिंह बताया कि 18 मई, 2017 को जारी की गई अधिसूचना के अन्य निर्देश वही रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य चुनाव आयोग ने 18 मई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार नगर निगमों के सदस्य के लिए उम्मीदवारों के चुनाव हेतु चुनाव व्यय सीमा निर्धारित की थी। इसी प्रकार, सरकार की 4 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना के अनुसार नगर निगमों में मेयर के का चुनाव सीधे जनता द्वारा चुना जाएगा।