Edited By Rakhi Yadav, Updated: 20 Oct, 2018 09:16 AM
जिलाधीश डॉ. मनीराम शर्मा ने आज यहां बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा रिट पटीशन नंबर 23548/2017 में दिये गए निर्देशों की अनुपालना में दशहरा त्यौहार के अवसर.....
पलवल(गुरूदत्ता गर्ग): जिलाधीश डॉ. मनीराम शर्मा ने आज यहां बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा रिट पटीशन नंबर 23548/2017 में दिये गए निर्देशों की अनुपालना में दशहरा त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी करने का समय सांय 5 से 8 बजे निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर निर्धारित समय में आतिशबाजी की जाए। इन आदेशों की उल्लघंना करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि आतिशबाजी निर्धारित समय पर ही करें।