रोजगार कानून: दुष्यंत चौटाला बोले- पांच साल से हरियाणा में रह रहे लोग होंगे नौकरी के लिए योग्य

Edited By vinod kumar, Updated: 08 Nov, 2021 12:20 PM

हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण कानून पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्थानीय कैंडिडेट्स को नौकरियों में 75% हिस्सेदारी का एक्ट लागू हो चुका है। एचयूएम...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण कानून पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्थानीय कैंडिडेट्स को नौकरियों में 75% हिस्सेदारी का एक्ट लागू हो चुका है। एचयूएम पोर्टल पर सभी कंपनी को 15 जनवरी तक अपनी जानकारी सबमिट करनी है। उन्होंने कहा कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी से बातचीत कर के यह तय किया गया कि इस एक्ट में नए स्टार्टअप और आईटी कंपनी को 2 साल तक इस एक्ट से छूट मिलेगी। कंपनियों वे सैलरी लिमिट 50 हजार से 30 हजार करने की मांग की थी, जो शुरुवाती स्तर पर मान ली गई है।

उन्होंने कहा कि सभी कृषि कार्य इस एक्ट में मुक्त हैं। कुछ लघु कार्य भी इस एक्ट से मुक्त हैं, विशेषकर जिनमें प्रदेश का स्किल सेट कम प्रयोग होता है। जो भी व्यक्ति हरियाणा में 5 वर्ष से रह रहे हैं वह हरियाणा का डोमिसाइल बनवा सकता है और इस एक्ट में नौकरी के लिए योग्य है। 

दुष्यंत ने कहा कि हमने इंडस्ट्री की अनेक एसोसिएशनों और उनके संगठनों के तालमेल बनाने के लिए कई स्तर की मीटिंग्स की और उन्हें विश्वास में लेकर ही यह एक्ट ड्राफ्ट किया। हमने उनसे चर्चा कर के ही इस कानून को वर्तमान प्रारूप में जारी किया है। उन्होंने कहा कि एक अफवाह बार-बार फैलाई जा रही है कि इस एक्ट से किसी की नौकरी/रोजगार चला जाएगा जो सरासर गलत है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। आज से नई नौकरियों के लिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए यह एक्ट प्रभावी रहेगा।

इसके साथ दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश में चल रही सभी इंडस्ट्रीज का सर्वे चल रहा है और साथ ही इंडस्ट्रीज को स्वयं भी एचयूएम पर रजिस्टर करवाना है। इस पोर्टल पर बीते एक साल में 16 हजार उद्योगों ने स्वयं रजिस्टर किया है। उन्होंने कहा कि किसी इंडस्ट्री पर कोई बंदिश नहीं कि उन्हें किस जिले से कितने कैंडिडेट लेने हैं, लेकिन उन्हें छूट है कि वो चाहें तो किसी जिले पर 10% की सीमा लगा सकते हैं। कंपिनयों को कुल संख्या का 75% हरियाणा के युवाओं को देना होगा। इस एक्ट के लागू होने के बाद अगर किसी कैंडिडेट को किसी पद/संस्थान/भर्ती पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो उसकी शिकायत/आपत्ति का जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक निपटारे के लिए अधिकतम 45 दिन का समय तय किया गया है। इस समय दौरान उसकी आपत्ति का निपटारा कर दिया जाएगा। 
 

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!