कोरोना का असर: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस तारीख तक हुई छुट्टी, केवल अर्जेंट सुनवाई होगी

Edited By Shivam, Updated: 16 Mar, 2020 02:43 PM

due to corona effect leave to date in punjab and haryana high court

कोरोना वायरस के कारण दुनिया में तहलका मचा हुआ है, वहीं लोग इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। उधर, ताजा जानकारी के अनुसार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को लेकर एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक कोर्ट की छुट्टी कर दी है।...

चंडीगढ़ (धरणी): कोरोना वायरस के कारण दुनिया में तहलका मचा हुआ है, वहीं लोग इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। उधर, ताजा जानकारी के अनुसार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को लेकर एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक कोर्ट की छुट्टी कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश मुताबिक, 31 मार्च मार्च तक कोर्ट की छुट्टी रहेगी, लेकिन अर्जेंट सुनवाई के लिए कोर्ट खुला रहेगा।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने 31 मार्च तक हरियाणा में सभी विश्ववद्यालय और महाविद्यालयों को बंद रखने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को राज्य के सभी कॉलेजों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

हरियाणा ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया 
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से नए कोरोनोवायरस (कोविड-19) को महामारी घोषित करने के बाद दिल्ली से सटे हरियाणा ने भी गुरुवार को घातक कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, बुधवार तक 44 संदिग्ध मामलों के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है, जिनमें में 38 की रिपोर्ट निगेटिव आई हैं और छह रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

इसके साथ ही अब हरियाणा के हर स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, अस्पतालों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में ऐसे व्यक्ति ढूंढे जा रहे हैं, जिन्होंने बीते 14 दिन के अंदर विदेश यात्रा की है। सरकार ने ऐसे तमाम लोगों से स्वयं को अगले 14 दिन तक घर के अंदर खुद को अलग-थलग रखने की अपील की है। 

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्यपाल ने कोरोना वायरस को लेकर नई रेगुलेशंस जारी की है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए इस आदेश को हरियाणा महामारी कोविड-19 रेगुलराइजेशन 2020 नाम दिया गया है। हरियाणा सरकार के इस निर्णय के साथ ही हर जिले में कोरोना वायरस की पड़ताल की जा रही है। प्रत्येक जिले के जिला अधिकारी, एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य सर्जन व सिविल सर्जन अधिकारियों को कोरोना वायरस की रोकथाम की जिम्मेदारी दी गई है।

संदिग्ध रोगियों का डाटा बेस तैयार करने को कहा
हरियाणा के सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि अस्पताल में आने वाले संदिग्ध रोगियों का पूरा डाटा बेस तैयार किया जाए। ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाए जो विदेश से आए किसी संदिग्ध रोगी के संपर्क में आए थे अथवा कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से लौटे किसी व्यक्ति के संपर्क  में आए थे। ऐसे सभी व्यक्तियों को स्वयं अपने घरों में बाकी सभी से पृथक रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ऐसे व्यक्ति जिनमें रोग के लक्षण हैं या वे स्वयं कोरोना वायरस से ग्रस्त देशों की यात्रा करके लौटे हैं, उन्हें अस्पतालों में 14 दिन के लिए पृथक रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

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