मादक पदार्थ तस्कर दोषी को 10 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

Edited By Deepak Paul, Updated: 02 Aug, 2018 05:41 PM

drug trafficking convicted for 10 years fined rs 1 lakh

मादक पदार्थ तस्करी का आरोपित दोषी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवमं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने द्वारा दोषी को सजा सुनाई गई। इसके अलावा उसे एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी...

सोनीपत(पवन राठी): मादक पदार्थ तस्करी का आरोपित दोषी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवमं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने द्वारा दोषी को सजा सुनाई गई। इसके अलावा उसे एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी नवीन उर्फ भोलू निवासी सफियाबाद का रहने वाला है।   

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