बगैर परमिशन के काट दिए दर्जनों हरे पेड‍़, वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी हुई बदसलूकी

Edited By Shivam, Updated: 18 Jun, 2021 01:41 AM

dozens of green trees were cut without permission

एक तरफ प्रशासन बरसात के सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान करने के साथ ही लाखों पौधे लगाने का दम भर रहा है। वहीं कुछ लोग हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली रोड पर स्थित गांव मसानी के श्मशान घाट के निकट लगे दर्जनों हरे...

रेवाड़ी (मोहिंदर): एक तरफ प्रशासन बरसात के सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान करने के साथ ही लाखों पौधे लगाने का दम भर रहा है। वहीं कुछ लोग हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली रोड पर स्थित गांव मसानी के श्मशान घाट के निकट लगे दर्जनों हरे पेड़ एक व्यक्ति ने बगैर परमिशन के ही काट दिया। वन विभाग को सूचना मिली तो रेंज आफिसर अपने साथी कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। पेड़ की कटाई करने वाले व्यक्ति ने उनके साथ भी बदसलूकी की। वहीं कार्रवाई के नाम पर वन विभाग भी असमर्थ दिखाई दिया। एक्ट का हवाला देकर सिर्फ जुर्माना ही वसूल करने की बात की गई, जबकि जुर्माना भी पंचायत स्तर पर तय करने की बात की जा रही है।

कोरोना की दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन की कमी से एक-दो नहीं, बल्कि हजारों जानें चली गई। जिसके बाद ऑक्सीजन के महत्व को समझते हुए इस बार बरसात के सीजन में लोग पौधारोपण को लेकर काफी रूची दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं प्रशासन ने भी लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। इतना सबकुछ होने के बाद हरियाली का अहसास करा रहे पेड़ पौधों पर कुल्हाड़ी चलना गंभीर विषय है। 

जानकारी के मुताबिक, गांव मसानी में कर्ण नाम के शख्स ने गुरूवार को एक-दो नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा दिल्ली रोड स्थित शमशान घाट के सामने लगे हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलवा दी। हरे पेड़ों की कटाई की सूचना के बाद वन विभाग के रेंज आफिसर अपने साथी कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पेड़ की कटाई का वीडियो बनाते समय रेंज आफिसर के साथ भी कुछ लोगों ने बदसलूकी की, चूंकि पेड़ की कटाई पंचायती भूमि पर हुई है। इसलिए पंचायत स्तर पर ही आरोपित के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

फॉरेस्ट रेंज अधिकारी संदीप यादव ने बताया कि वन विभाग के पेड़ों को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति चाहे अपनी निजी जमीन पर पेड़ की कटाई करता है तो उसे परमिशन लेना जरूरी है, लेकिन इस मामले में परमिशन नहीं ली गई। इसलिए उक्त व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन चार के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें पेड़ काटने वाले व्यक्ति पर जुर्माना का प्रावधान है। इसमें 500 रुपए प्रति पेड़ तक की वसूली की जा सकती है।
 

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