जिला टी.बी. अधिकारी को देनी होगी टी.बी. के मरीजों की जानकारी

Edited By Punjab Kesari, Updated: 26 Mar, 2018 10:59 AM

district t b tb to be given to the officer patients info

हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक डा. सतीश अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि सभी निजी प्रयोगशालाओं और टी.बी. रोगियों का निदान या इलाज करने वाले डाक्टरों को जिला टी.बी. अधिकारियों को सूचित करना होगा ताकि 1 अप्रैल 2018 से...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक डा. सतीश अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि सभी निजी प्रयोगशालाओं और टी.बी. रोगियों का निदान या इलाज करने वाले डाक्टरों को जिला टी.बी. अधिकारियों को सूचित करना होगा ताकि 1 अप्रैल 2018 से प्रत्येक माह प्रति मरीज 500 रुपए का लाभी हस्तांतरण किया जा सके। 

उन्होंने आगे कहा कि संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम अब निजी क्षेत्र में भी टी.बी. रोगियों की सूचना के पश्चात नि:शुल्क निदान व उपचार प्रदान करेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई का भी विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि निजी डाक्टरों के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान और उनका संवेदीकरण किया जा रहा है। 

टी.बी. रोगियों को सूचित करने वाले निजी डाक्टरों को भी प्रत्येक टी.बी. रोगी के ब्यौरे को सूचित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। टी.बी. रोगी जानकारी न देने पर आई.पी.सी. की धारा 269 और 270 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य सेवाएं की निदेशक डा. वीना सिंह ने राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2025 तक टी.बी. को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों और सभी जिला अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।

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