Edited By Deepak Paul, Updated: 02 Oct, 2018 01:23 PM
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने डी.एस.पी. नरेश अहलावत को अंतरिम राहत प्रदान की है व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पानीपत थाना सिटी में धारा 120बी, 166, 174ए, 218, 221 आई.पी.सी. में दर्ज एक मामले में अहलावत के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।...
पंचकूला(धरणी): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने डी.एस.पी. नरेश अहलावत को अंतरिम राहत प्रदान की है व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पानीपत थाना सिटी में धारा 120बी, 166, 174ए, 218, 221 आई.पी.सी. में दर्ज एक मामले में अहलावत के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले हरियाणा के डी.जी.पी. ने भी इस केस को पानीपत पुलिस से लेकर हरियाणा क्राइम ब्यूरो को यह जांच सौंप दी है। अहलावत के वकील ने इस मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग में भी एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि अहलावत के खिलाफ यह झूठा मामला दर्ज कर मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है जिसमें शीघ्र सुनवाई होने के संकेत हैं।