Edited By vinod kumar, Updated: 05 Dec, 2019 04:10 PM
हरियाणा विधानसभा चुनावों में कालका से जजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद अब कोर्ट ने जिला पंचकूला उपायुक्त, एसडीएम कालका व बीडीओ पिंजोर के खिलाफ विभागीय जांच करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने बीडीओ पिंजोर व बीएलओ की सेलेरी को...
डेस्क: हरियाणा विधानसभा चुनाव में कालका से जजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के मामले में अब कोर्ट ने जिला पंचकूला उपायुक्त, एसडीएम कालका व बीडीओ पिंजोर के खिलाफ विभागीय जांच करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने बीडीओ पिंजोर व बीएलओ की सेलेरी को अटैच करने के भी आदेश दिए है। अब इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
बता दें कि हरियाणा विधानसभा 2019 के चुनावों में कालका से भाग सिंह दमदमा ने जजपा प्रत्याशी के रूप में नामाकंन भरा था, लेकिन उनका नामांकन खारिज हो गया था। उन्होंने इसे बहुत बड़ी साजिश बताया था। भाग सिंह ने कहा कि था कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और साजिशकर्ता को सजा दिलवाएंगे।