युवती का अपहरण कर धमकी देने पर 3 को 4-4 साल कैद

Edited By Shivam, Updated: 12 Mar, 2019 01:33 PM

court justice in kidnapping case

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने युवती का अपहरण करने तथा बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने के जुर्म में 3 युवकों को 4-4 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर...

जींद (मलिक): जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने युवती का अपहरण करने तथा बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने के जुर्म में 3 युवकों को 4-4 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 5 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार गोहाना रोड की एक युवती ने 24 जुलाई 2016 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पहले उसके साथ मोहल्ले के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया था। उसका मामला अदालत में विचाराधीन है। इसकी 23 जुलाई को गवाही थी। 22 जुलाई रात को मकान के पिछवाड़े से धड़ौली गांव हाल आबाद भारत नगर के सोनू, ढिगाणा हाल आबाद भारत नगर के नवीन, किन्नर के संदीप ने उसका अपहरण कर लिया। 

किशोरी ने आरोप लगाया था कि तीनों ने उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने युवती की शिकायत पर सोनू, नवीन तथा संदीप के खिलाफ अपहरण तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने तीनों को 4-4 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 5 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 

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