प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने पर निगम ने सील किया गोदाम, 26 दुकानों पर भी चस्पाए नोटिस

Edited By Manisha rana, Updated: 11 Mar, 2021 09:31 AM

corporation sealed warehouse on non payment of property tax

प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम ने तेवर कड़े कर लिए हैं। सम्पत्ति कर नहीं चुकाने पर बुधवार को निगम ने कम्बोपुरा गांव में स्थित एक गोदाम को सील कर दिया। इसके अलावा एस.डी. गल्र्स स्कूल मार्कीट की 26 दुकानों पर ...

करनाल : प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम ने तेवर कड़े कर लिए हैं। सम्पत्ति कर नहीं चुकाने पर बुधवार को निगम ने कम्बोपुरा गांव में स्थित एक गोदाम को सील कर दिया। इसके अलावा एस.डी. गल्र्स स्कूल मार्कीट की 26 दुकानों पर भी नोटिस चस्पा दिए गए हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार कम्बोपुरा के गोदाम पर करीब 17 लाख रुपए सम्पत्ति कर बकाया है। सील करने से पहले बकायदा 2 नोटिस जारी किए गए थे। निगम की टीम में टैक्स सुपरिंटैंडेंट गगन सिंह, कर सहायक दिनेश गोयल व क्लर्क दीपक मौजूद रहे। यह टीम एस.डी. गल्र्स स्कूल की मार्कीट में भी पहुंची। टीम सदस्यों ने बताया कि यहां की 26 दुकानों पर 1.53 करोड़ सम्पत्ति कर पैंडिंग है। स्कूल की मार्कीट में नोटिस चस्पाए गए। इसके माध्यम से नगर निगम ने 3 दिन का समय दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया तो यह दुकानें सील कर दी जाएंगी।    

31 तक छूट, इसका लाभ उठाएं 
नगर निगम आयुक्त विक्रम ने कहा कि सरकार ने एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज माफी का तोहफा दे रखा है। यही नहीं चालू वर्ष के बिल पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट टैक्स दाताओं को दी गई है। ऐसे बकायादार जिन्होंने अभी तक निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। सरकार ने पहले 31 अगस्त 2020 तक बकाया टैक्स जमा करवाने पर ब्याज माफी की छूट की घोषणा की थी। दूसरी बार इसे बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दिया गया। फिर इसे 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ाया। चौथी बार 31 मार्च 2021 तक ब्याज माफी की घोषणा की थी।  

दुकानदार प्रिंसीपल के पास पहुंचे 
निगम की टीम को देखकर एस.डी. गल्र्स की मार्कीट के दुकानदार स्कूल के पिं्रसीपल के पास पहुंचे। दुकानदारों ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स तो स्कूल प्रबंधन को जमा करवाना है लेकिन यदि उनकी दुकानें सील हो गई तो उनका कारोबार प्रभावित हो जाएगा। दुकानदारों ने मांग की कि जल्द प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं।  

1.53 करोड़ टैैक्स, छूट के बाद 69 लाख पैंडिंग 
प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लाभ सील किए गए गोदाम पर भी लागू होता है। इसका कुल टैक्स 17 लाख है। 31 मार्च से पहले इसे जमा करवाने पर 8 लाख की छूट है। मालिक को केवल 9 लाख ही जमा करवाने हैं। इसके बावजूद गोदाम का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया गया। वहीं एस.डी. गल्र्स स्कूल की मार्कीट का प्रॉपर्टी टैक्स 1.53 करोड़ बनता है। 31 मार्च तक एकमुश्त जमा करवाने पर छूट मिलेगी। इसके बाद केवल 69 लाख रुपए भरने होंगे। 

दिसम्बर में 4 डिफाल्टरों पर की थी कार्रवाई 
इससे पहले गत 16 दिसम्बर को नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की थी। तब टॉप 17 टैक्स डिफाल्टरों की सूची तैयार की गई थी। इन्हें सील करने पहुंची टीम ने 4 डिफाल्टरों से 45.49 लाख रुपए की रिकवरी एक दिन में कर ली थी। इसके बाद कार्रवाई रोक दी गई थी। अब निगम ने एक बार फिर से सख्त रुख अख्तियार किया है।  

प्रॉपर्टी टैक्स से जुटाए 16.71 करोड़ 
वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक करीब 16.71 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में निगम के खजाने में जमा हो चुके हैं। निगम के बजट में इससे 23 करोड़ की आमदनी की डिमांड रखी गई थी। मार्च का आधा महीना बाकी है। डिफाल्टरों पर शिकंजा कसा गया तो आमदनी का यह आंकड़ा 23 करोड़ से भी अधिक पर जा सकता है। टैक्स ब्रांच सुपरिंटैंडैंट गगन व उनकी टीम की मेहनत की बदौलत गत वर्षों की तुलना में प्रॉपर्टी टैक्स से निगम अच्छी आमदनी जुटाने में कामयाब रहा।  

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