Edited By Isha, Updated: 14 May, 2021 05:44 PM
प्रदेश की अधिकतर जेलों में कोरोना की एट्री हो चुकी है। इसी को देखते हुए हाई पॉवर्ड कमेटी ने सात साल से अधिक की सजायाफ्ता कैदियों को स्पेशल पैरोल पर रिहा करने का निर्णय लिया है, साथ ही पिछले साल रिहा किए गए सात साल
रेवाड़ी (योगेंद्र सिंह) : प्रदेश की अधिकतर जेलों में कोरोना की एट्री हो चुकी है। इसी को देखते हुए हाई पॉवर्ड कमेटी ने सात साल से अधिक की सजायाफ्ता कैदियों को स्पेशल पैरोल पर रिहा करने का निर्णय लिया है, साथ ही पिछले साल रिहा किए गए सात साल की सजा से कम वाले कैदी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था उन्हें भी पुन : पैरोल पर रिहा किया जाएगा। आत्मसमर्पण करने वाले कैदियों की नौ चरणों में वापसी होनी थी, आठ चरण हो चुके हैं और अंतिम चरण आज है। इन सभी कैदियों को 31 अगस्त तक विशेष पैराल पर रिहा किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण वर्षा जैन ने बताया कि सात मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत 31 अगस्त तक विशेष पैरोल पर कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। जिन कैदियों ने विशेष पैरोल के बाद आत्मसमर्पण नहीं किया उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही अब कैदियों की पेशी वीसी के जरिए होगी और उनसे मिलने पर भी रोक लगा दी है।
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