Edited By Isha, Updated: 24 Mar, 2020 11:29 AM
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुआ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में भी लॉक डाउन करने का एलान कर दिया था जिसका असर आज साफ हरियाणा में देखने को मिल रहा है। पुलिस ने जगह- जगह
डेस्क: कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुआ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में भी लॉक डाउन करने का एलान कर दिया था जिसका असर आज साफ हरियाणा में देखने को मिल रहा है। पुलिस ने जगह- जगह नाके लगाए हुए है ।
सड़को पर बेवजह घूम रहे लोगो को प्रसाशनिक अधिकारी समझा रहे है, कि वे अपने अपने घरो में रहे। सिरसा के DSP आर्यन चौधरी ने बताया कि लॉक डाउन के चलते शहर में नाके लगाए गए है और लोगो को समझाया जा रहा है कि वे बिना वजह घरो से बाहर न निकले| लोगो की जरुरत का समाना की दुकाने खुली रहेगी| आर्यन चौधरी ने कहा कि बहुत जरुरी काम हो तभी बाहर निकले नहीं तो लोक डाउन सहयोग करे |
पलवल(दिनेश)- पलवल जिले में धारा 144 और लॉक डाउन का खुलेआम उल्लघंन हो रहा है। सवारियों से भरे आटो और कार सड़कों पर दौड रहे हैं, यहा तक की बस स्टैंड, आगरा चौक, किठवाड़ी चौक पर दर्जनों और सैकडों लोग खड़े हैं।
बहादुरगढ़(परवीन)- झज्जर जिला प्रशासन लगातार लॉक डाउन को सफल बनाने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने में जुड़ा हुआ है। बहादुरगढ़ में लॉक डाउन और धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में एफआइआर की है। पहली एफ आई आर बहादुरगढ़ के आसौदा थाने में हुई है जहां रोहद बाईपास के पास एक फैक्ट्री मालिक और उसके मैनेजर पर मामला दर्ज किया गया है।। अन्य दो 2 एफ आई आर बहादुरगढ़ के शहर थाने में दर्ज की गई है। जहां आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर 443 में कृष्णा इंटरप्राइजेज नाम से फैक्ट्री चल रही थी। लॉक डाउन के बावजूद फैक्ट्री चलाने के कारण फैक्ट्री के मालिक और सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं शहर में अवैध रूप से सवारियां ढोने वाले एक ऑटो मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सभी मामलों में आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यमुनानगर(सुमित)- जिला में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत लॉक डॉउन के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत 31 मार्च 2020 तक पूरा जिला लॉकडाऊन रहेगा। उपायुक्त मुकुल कुमार ने राष्ट्रहित में आमजन से अपील की है कि वे अपने घर पर ही सुरक्षित रहें और तभी घर से बाहर निकलें जब कोई आवश्यक वस्तुएं लेनी हों। जिलाधीश एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने सरकार की ओर से जारी किए गए लॉक डॉउन के आदेशों की अनुपालना प्रभावी ढंग से करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2020 तक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सविर्सिज, टैक्सी व ऑटो रिक्शा के चलने की अनुमति नहीं है। जिला के सभी निजी, कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों और कारखानों को 31 मार्च तक पूर्णतया बंद रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला के स्थानीय बाजार, सभी साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
इंटर स्टेट सीमाओं पर नाके
करनाल से के.सी आर्य अनुसार पुरे शहर को लॉक डाउन कर दिया गया है। सिर्फ ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। अभी तक करनाल में एक भी कोरोना का मरीज नहीं आया है। वहीं पुलिस इंटर स्टेट सीमाओं पर नाके लगाकर उन्हें बन्द कर दिया है। वही पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भौरिया ने बताया कि इंटर स्टेट पर नाके लगा दिए हैं। यानी कि यूपी से करनाल को जोड़ने वाली सीमा को सील कर दिया है। सिर्फ इस सीमा से वही वाहन दाखिल हो पाएंगे जिनके पास परमिशन होगी।