उपभोक्ता अदालत का फैसला: कोटक महिंद्रा 30 दिनों में जारी करे NOC

Edited By Shivam, Updated: 16 Jun, 2019 04:22 PM

consumer court decides kotak mahindra to issue noc in 30 days

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि शिकायतकत्र्ता 15 दिनों में कम्पनी को बकाया 6,953 रुपए चुकाए। उसके बाद कोटक मङ्क्षहद्रा 30 दिनों के भीतर एन.ओ.सी. दे, अन्यथा 15,000 रुपए हर्जाना 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के...

कुरुक्षेत्र (विनोद): जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि शिकायतकत्र्ता 15 दिनों में कम्पनी को बकाया 6,953 रुपए चुकाए। उसके बाद कोटक मङ्क्षहद्रा 30 दिनों के भीतर एन.ओ.सी. दे, अन्यथा 15,000 रुपए हर्जाना 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ भरना होगा। सूत्रों के अनुसार सिरसमा लिवासी मिहान सिंह पुत्र ठेकचंद ने वर्ष 2008 में ट्रैक्टर खरीदने के लिए कोटक मङ्क्षहद्रा बैंक सरलारपुर रोड कुरुक्षेत्र से सुरेन्द्र कुमार एजैंट के माध्यम से 3.32 लाख रुपए लोन लिया था।

उपभोक्ता ने लोन की सभी किस्तें एजैंट गुरविन्द्र सिंह तथा एजैंट सुरेन्द्र कुमार के माध्यम से चुकाईं जिसकी कुल रकम 5.83 लाख रुपए बनती है। किस्तें चुकाने के बावजूद कम्पनी ने एन.ओ.सी. देने से इन्कार कर दिया। उपभोक्ता ने वर्ष 2008 से 2017 तक ट्रैक्टर के लोन की रकम चुका दी थी मगर कम्पनी के खाते में 3.32 लाख रुपए बकाया खड़े रहे। परेशान होकर शिकायतकत्र्ता ने उपभोक्ता अदालत में केस कर दिया। कम्पनी के वकीलों ने दलील दी कि सॢवस चाॢजस को मिलाकर 31 जनवरी, 2019 तक उपभोक्ता के नाम 6,953 रुपए बकाया खड़े हैं जो उपभोक्ता को भरने चाहिएं। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम की अध्यक्ष नीलम कश्यप, सदस्य सुनील मोहन त्रिखा तथा सदस्य नीलम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त आदेश दिया।

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