सीवर लाइनों में काम के दौरान हुई मौतों के मुआवजे के लिए 1.32 करोड़ रुपये स्वीकृत

Edited By Shivam, Updated: 12 Apr, 2018 09:27 PM

compensation for deaths during work in sewer lines

हरियाणा सरकार ने सीवर लाइनों में काम करने के दौरान मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए 1.32 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि इस आशय के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री मनोहर...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सरकार ने सीवर लाइनों में काम करने के दौरान मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए 1.32 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि इस आशय के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 से, सीवर में रुकावट खोलने के लिए, सीवर लाइनों या मेनहॉल में प्रवेश करते समय 17 लोंगों की मौत हुई है। इन 17 लोगों के परिवार के सदस्यों को 10 लाख रूपये का मुआवजा मिलेगा जिसमें पहले दिया गया मुआवजा भी शामिल होगा।

सीवर में काम करने वाले लोगों द्वारा अपने जीवन को इस प्रकार से लगाने के सक्वबन्ध में उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से समाज की सेवा करते हुए सीवर के कार्य मेें काम करते हुए जान गवाने वाले लोगों को सक्वमान नहीं दिया गया केवल उनके परिवार के सदस्यों को अल्प मुआवजा दिया गया था।

उन्होंने कहा कि सीवर की सफाई करते हुए सोनीपत में पांच, पानीपत और कैथल में चार-चार, रोहतक में एक और भिवानी में तीन लोगों की मौत हुई। उन्होंने मुक्चयमंत्री को विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद भी दिया।

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