Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Jan, 2018 12:51 PM
हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि जब भी कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में आएगा तो उसे लिखित में शपथ-पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र के अनुसार वो जब भी किसी वैवाहिक गठबंधन से जुड़ेगे तो उन्हें दहेज न लेने के कानून का सख्ती से पालन करना होगा।
चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि जब भी कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में आएगा तो उसे लिखित में शपथ-पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र के अनुसार वो जब भी किसी वैवाहिक गठबंधन से जुड़ेगे तो उन्हें दहेज न लेने के कानून का सख्ती से पालन करना होगा। इस सम्बंध में हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलाक्युतों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और सभी जिला उपायुक्तों को हरियाणा सिविल सेवाएं नियम, 2016 के नियम 18(2) के तहत एक पत्र लिखा गया है।
सरकार ने उन्हें इन सभी दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। पत्र के अनुसार वैवाहिक गठबंधन के साथ जुडऩे वाले व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से प्राप्त किसी भी प्रकार की सम्पत्ति या धनराशि इत्यादि के बारे में जानकारी भी देनी होगी। पत्र के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने विवाह के बाद अपने सम्बंधित विभागाध्यक्ष को शपथ-पत्र देना होगा कि उसने विवाह के दौरान किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है। वहीं , इस शपथ पत्र पर उसकी पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर होने भी अनिवार्य है।