चौटाला की पैरोल पर फैसला सुरक्षित, बेटे का रिश्ता तलाशने की दी है दलील

Edited By Deepak Paul, Updated: 21 Apr, 2018 04:45 PM

chautala s parole is decided on safe son s relationship

जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अजय चौटाला ने पैरोल की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में दी थी, जिसपर दो जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और जयंत नाथ की खंडपीठ इस...

नई दिल्ली: जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अजय चौटाला ने पैरोल की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में दी थी, जिसपर दो जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और जयंत नाथ की खंडपीठ इस अर्जी पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले एक जज की बेंच ने एक फरवरी को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अजय चौटाला के पिता ओम प्रकाश चौटाला को पैरोल प्रदान कर दी थी। अजय चौटाला को पैरोल दिए जाने पर अदालत ने चार अप्रैल को सुनवाई करने का निर्णय किया था।

अजय चौटाला के वकील आरके आनंद और अमित सहानी ने दो जजों की बेंच के समक्ष याचिका लगाकर कहा कि उन्हें अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने और परिवार में होेने वाली दो शादियों में शामिल होना है, जिसके चलते पैरोल मांगी गई है।  उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच मार्च 2015 को पिता-पुत्र व तीन अन्य की 10 साल की सजा की अवधि को बनाए रखने का आदेश दिया था। जनवरी 2013 में निचली अदालत ने पिता पुत्र के अलावा 53 अन्य को भी भ्रष्टाचार के इस मामले में सजा सुनाई थी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!