Edited By Isha, Updated: 20 Mar, 2021 09:18 AM
हरियाणा के पूर्व सी.एम. और जे.बी.टी. भर्ती मामले में दोषी ओ.पी. चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ओ.पी. चौटाला ने हाईकोर्ट में जेल से रिहाई की मांग की है। इस मामले में अब 23 फरवरी तक पैरोल की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ओ.पी. चौटाला ने ...
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा के पूर्व सी.एम. और जे.बी.टी. भर्ती मामले में दोषी ओ.पी. चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ओ.पी. चौटाला ने हाईकोर्ट में जेल से रिहाई की मांग की है। इस मामले में अब 23 फरवरी तक पैरोल की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ओ.पी. चौटाला ने कोर्ट में याचिका लगाई है जिसमें उन्होंने अधिसूचना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुषों और 70 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले कैदियों को विशेष छूट देने का हवाला दिया है।
इस मामले में अब कोर्ट की तरफ से हैरानी जताई गई है। कोर्ट ने दिसम्बर 2019 के आदेशों की अनुपालना न करने पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन डिवीजन बैंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए और चौटाला की पैरोल अवधि 23 फरवरी तक बढ़ा दी।
पूर्व सी.एम. के लिए अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन और एडवोकेट अमित साहनी ने दलील दी कि माननीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए कितनी बार याचिकाकत्र्ता को जरूरत होगी, जबकि ओ.पी. चौटाला लगभग पूरी सजा अवधि काट चुके हैं और उन्हें विशेष छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
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