Edited By vinod kumar, Updated: 22 Jul, 2021 09:21 PM
पंचकूला जिला अदालत ने गैंगस्टर भुप्पी राणा सहित 4 आरोपियों पर बरवाला हत्याकांड मामले में आरोप तय किए हैं। आरोपियों पर आईपीएस की धारा 302, 216, 148, 149, 120 बी व आर्म्स एक्ट 25 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
पंचकूला (उमंग): पंचकूला जिला अदालत ने गैंगस्टर भुप्पी राणा सहित 4 आरोपियों पर बरवाला हत्याकांड मामले में आरोप तय किए हैं। आरोपियों पर आईपीएस की धारा 302, 216, 148, 149, 120 बी व आर्म्स एक्ट 25 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
बता दें कि पंचकूला के बरवाला में भूपेश राणा हत्या मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर भुप्पी राणा उर्फ भुप्पी, गौरव अरोड़ा उर्फ रोडा, सुखप्रीत बूढा और रामकुमार को वीरवार को पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित जिला अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान पंचकूला पुलिस और पंजाब पुलिस की भारी तैनाती देखने को मिली।
पंचकूला के बरवाला में भूपेश राणा की गोलियों से भूनकर हत्या मामले में बचाव पक्ष के वकील अभिषेक राणा ने बताया कि वीरवार को कोर्ट द्वारा आरोप तय किए गए हैं। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी और जिसमें गवाहियां शुरू की जाएगी। इस मामले में सुखप्रीत बूढा को पंजाब की जेल से और भुप्पी राणा, रामकुमार व गौरव रोडा को हरियाणा की कुरुक्षेत्र जेल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
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