नगर परिषद के चुनाव में प्रत्याशी के प्रस्तावक की योग्यता वाले नियम को हाईकोर्ट में चुनौती

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 11 May, 2018 08:37 AM

challenge in the high court to rule out the eligibility

हरियाणा में नगर परिषद चुनाव के प्रत्याशी के प्रस्तावक की योग्यता निर्धारित करने वाले नियम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 जुलाई के लिए हरियाणा चुनाव आयोग....

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा में नगर परिषद चुनाव के प्रत्याशी के प्रस्तावक की योग्यता निर्धारित करने वाले नियम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 जुलाई के लिए हरियाणा चुनाव आयोग व हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।

फर्रुखनगर नगर परिषद (गुरुग्राम) की प्रत्याशी ने वकील प्रदीप रापडिय़ा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर करके गुहार लगाई है कि हालांकि वह स्नातक हैं और हर प्रकार से चुनाव लडऩे के लिए योग्य है, लेकिन उनके नोमिनेशन फॉर्म को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि उसका प्रस्तावक 10वीं पास नहीं है। याचिकर्ता के वकील प्रदीप रापडिय़ा ने बताया कि प्रस्तावक की शैक्षणिक योग्यता का प्रत्याशी के नामांकन से कोई लेना-देना नहीं है। प्रस्तावक की योग्यता निर्धारित करना लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!