एनवायर्नमेंटल इंजीनियर को सस्पेंड करने के विज के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 07 Sep, 2018 11:47 AM

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हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रैसल कमेटी की मीटिंग्स में सरकारी कर्मियों को सस्पैंड आदि करने के फैसलों को हाईकोर्ट में लगातार चुनौती मिल रही है। इन मामलों में कर्मियों....

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रैसल कमेटी की मीटिंग्स में सरकारी कर्मियों को सस्पैंड आदि करने के फैसलों को हाईकोर्ट में लगातार चुनौती मिल रही है। इन मामलों में कर्मियों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत भी मिल रही है। ऐसे ही एक नए मामले में जस्टिस ऋतु बाहरी ने 20 नवम्बर के लिए विज, सरकार व अन्यों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस बीच सम्बंधित मीटिंग के आधार पर याची के खिलाफ कोई कदम न उठाए जाए। 

हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पानीपत में एनवायर्नमेंटल इंजीनियर भूपिंद्र सिंह ने हरियाणा सरकार सहित हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, डी.सी. पानीपत तथा हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मामले में पार्टी बनाया है जिसमें मांग की गई है कि पानीपत में बीते 31 अगस्त को हुई डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रैसल कमेटी की सिफारिशों/प्रक्रिया को रद्द किया जाए। इसमें विज ने याची भूपिंद्र सिंह को तुरंत सस्पैंड करने के आदेश जारी किए थे। कहा गया है कि कमेटी को ऐसे आदेश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। 

वहीं, इसे हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्विस रैगुलेशंस एक्ट व संविधान के अनुच्छेद 21 की उल्लंघना बताया गया है। विज याची की सक्षम अथॉरिटी भी नहीं हैं। मांग रखी गई है कि हरियाणा सरकार व बोर्ड को आदेश दिए जाएं कि विज द्वारा सम्बंधित मीटिंग में दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई न करें और याची के खिलाफ सख्त कार्रवाई न की जाए। याची ने विज द्वारा इससे पहले भी ग्रीवियंस रिड्रैसल कमेटी में विज के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं व जारी आदेशों का हवाला पेश किया।

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