सी.बी.आई. ट्रायल कोर्ट में तुरंत दायर करें जमानत याचिकाएं : हाईकोर्ट

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 02 Jun, 2018 09:13 AM

cbi file a bail application in the trial court

फरवरी, 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आगजनी व लूटपाट के आरोप में आरोपियों मनोज दुहां, सुदीप कलकल, हरि ओम, अभिषेक व कुलबीर सिंह की नियमित जमानत याचिकाओं पर.....

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): फरवरी, 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आगजनी व लूटपाट के आरोप में आरोपियों मनोज दुहां, सुदीप कलकल, हरि ओम, अभिषेक व कुलबीर सिंह की नियमित जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया।

इन्होंने सी.बी.आई. को पार्टी बना यह जमानत याचिकाएं दायर की थी। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि उनकी जांच जारी है। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह उचित्त होगा कि वह अपनी जांच पूरी करे और ट्रायल कोर्ट में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करे। हाईकोर्ट ने कहा कि अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर ट्रायल कोर्ट इन जमानत याचिकाओं पर फैसला लेने में बेहतर स्थिति में होगा। 

ऐसे में याची (आरोपियों) को स्वतंत्रता दी है कि वह सी.बी.आई. द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट पेश करने के तुरंत बाद जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट में दायर करें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट रिकार्ड पर पेश कि ए मैटिरियल के आधार पर नियमित जमानत याचिकाओं पर फैसला लें। इसके साथ ही आरोपियों की जमानत याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस से कैप्टन अभिमन्यु कोठी आगजनी मामले की जांच सी.बी.आई. को दी थी।

गौरतलब है कि कुछ आरोपी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे जहां सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई, 2018 तक सी.बी.आई. को मामले में जांच के संबंध में अंतिम रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए थे।

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