कै. अभिमन्यु के घर आगजनी मामला: 11 को आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर बहस

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 05 May, 2018 10:32 AM

captain abhimanyu house fire case

कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आगजनी के मामले में शुक्रवार को आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी दिलावर सिंह के मामले में सी.बी.आई. ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिलावर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई तक जांच...

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आगजनी के मामले में शुक्रवार को आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी दिलावर सिंह के मामले में सी.बी.आई. ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिलावर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई तक जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने दिलावर सिंह को ट्रायल कोर्ट में फ्रैश जमानत अर्जी दायर करने की छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। वहीं बाकी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर बहस के लिए 11 मई तय की है। 

आरोपियों में दिलावर के अलावा मनोज दुहां, कुलबीर सिंह, अभिषेक उर्फ बिन्नी तथा सुदीप कलकल ने नियमित जमानत के लिए यह याचिकाएं दायर की थीं। दरअसल पहले निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिलावर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वह याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी जिसकी रिव्यू दायर की थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. को 10 जुलाई तक जांच पूरी करने के आदेश दिए थे। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर फरवरी, 2016 में यह आगजनी की घटना हुई थी। मामले में आरोपी सुदीप कलकल ने एक ही आपराधिक केस की 2 एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्रवाई को भी चुनौती दे रखी है जिसकी सुनवाई जुलाई में होगी।

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