134ए के तहत मुफ्त एडमिशन न देने का आह्वान

Edited By Deepak Paul, Updated: 23 Apr, 2018 12:52 PM

call to not give free admission under 134a

फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने सभी निजी स्कूल संचालकों से आह्वान किया कि जब तक सरकार स्कूलों के साथ किए गए वायदे को पूरा करते हुए रिम्बर्समेंट जारी नहीं करती तब तक कोई भी स्कूल संचालक रूल 134ए के तहत किसी को...

चंडीगढ़(ब्यूरो): फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने सभी निजी स्कूल संचालकों से आह्वान किया कि जब तक सरकार स्कूलों के साथ किए गए वायदे को पूरा करते हुए रिम्बर्समेंट जारी नहीं करती तब तक कोई भी स्कूल संचालक रूल 134ए के तहत किसी को एडमिशन न दे। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार अपने किए गए वायदे व कोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना करती आ रही है और निजी स्कूल संचालक सरकार के आदेशों को लागू करते रहे हैं। 

उन्होंने साफ कर दिया कि अब कोई भी स्कूल संचालक 10 प्रतिशत बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए 90 प्रतिशत बच्चों पर बोझ नहीं डालेगा और जब तक सरकार रिम्बर्समेंट नहीं देती तब तक कोई भी स्कूल रूल 134ए के तहत बच्चों को एडमिशन न दे। कुलभूषण शर्मा ने सभी निजी स्कूल संचालकों से आह्वान किया कि रूल 134ए के तहत एडमिशन देने की बजाय हर स्कूल संचालक सी.एम. मनोहर लाल खट्टर व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लैटर लिखकर रिम्बर्समेंट की डिमांड करें, साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल संचालक जो भी लैटर लिखता है, उसे फेडरेशन को भी भेजे, ताकि कानूनी लड़ाई शुरू की जा सके। 

उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार को कोर्ट ने आदेश दिए थे कि निजी स्कूल संचालकों को बच्चों को मुफ्त पढ़ाने की एवज में रिम्बर्समेंट करें, लेकिन सरकार ने 3 साल बीत जाने के बाद भी मात्र आश्वासन दिए, साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च में फेडरेशन और सी.एम. मनोहर लाल खट्टर के साथ-साथ शिक्षामंत्री की मौजूदगी में बैठक हुई थी और सरकार ने वायदा किया था कि 31 मार्च से पहले रिम्बर्समेंट जारी कर दी जाएगी लेकिन अभी तक नहीं दी गई। उन्होंने साफ कर दिया कि अब स्कूल संचालक तब तक किसी को एडमिशन नहीं देंगे, जब तक सरकार रिम्बर्समेंट  जारी नहीं करती, वहीं दूसरी तरफ अब सरकार की गैर-कानूनी कार्रवाई के खिलाफ फेडरेशन हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दाखिल करेगी।

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