14 जून तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना अनिवार्य, होगा 1000 रुपए तक जुर्माना

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 18 May, 2018 09:19 AM

by the 14th june it is mandatory to put high security plates

वाहन पंजीकरण प्राधिकरण एवं उपमंडल अधिकारी (नागरिक) जितेन्द्र कुमार ने 27 अप्रैल 2012 से पूर्व सभी पंजीकृत अवाणिज्य वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट 14 जून 2018 तक लगवाना अनिवार्य किया है। उन्होंने बताया कि 14 जून के बाद प्रदेश ...

रेवाड़ी(वधवा): वाहन पंजीकरण प्राधिकरण एवं उपमंडल अधिकारी (नागरिक) जितेन्द्र कुमार ने 27 अप्रैल 2012 से पूर्व सभी पंजीकृत अवाणिज्य वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट 14 जून 2018 तक लगवाना अनिवार्य किया है। उन्होंने बताया कि 14 जून के बाद प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-177 के अंतर्गत वाहनों में यह प्लेट न लगाए जाने पर चालान किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि यह रजिस्ट्रेशन प्लेट संबंधित अधिकृत डीलर वर्कशाप निवासी कल्याण संघ के माध्यम से और संबंधित उपमंडल अधिकारी (ना.) या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों तथा लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्राइवेट लिमिटेड केन्द्रों पर लगवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि कुछ वाहन मालिकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पुराने और नए सभी प्रकार के वाहनों पर लगाना अनिवार्य है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे होने के कारण चोरी तथा अपराध में शामिल होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है।

उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका 510/2005 के अनुसार सभी प्रकार के पुराने व नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अति आवश्यक किया गया है जिसकी पालना करवाने के लिए सरकार गम्भीर है। हरियाणा परिवहन विभाग की अधिसूचना 19 अप्रैल 2017 के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के अन्तर्गत वाहन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगे पाए जाने पर 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना है। 
 
 

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