भाजपा सांसद को एक साल की सजा, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा(Pics)

Edited By Updated: 03 Feb, 2017 01:24 PM

bjp mp sentenced to one year

राजस्थान अलवर सीट से बीजेपी सांसद चांद नाथ को यमुनानगर कोर्ट ने धार्मिक डेरे की जमीन को लेकर की गई धोखाधड़ी के एक केस में दोषी करार देते हुए एक

यमुनानगर(सुमित ओबेरॉय):राजस्थान अलवर सीट से बीजेपी सांसद चांद नाथ को यमुनानगर कोर्ट ने धार्मिक डेरे की जमीन को लेकर की गई धोखाधड़ी के एक केस में दोषी करार देते हुए एक साल की सजा अौर दस हजार जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। जी हां, बीजेपी के “न खाएंगे और न खाने देंगे” के दावे को खुद बीजेपी के सांसद चांद नाथ ने ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला हाईप्रोफाईल और सरकार के एक सांसद से जुड़ा हुआ था। लिहाजा पुलिस ने बिना मीडिया को भनक लगे गुपचुप तरीके से सांसद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। गौरतलब है कि चांद नाथ वही सांसद है जो लोकसभा चुनावों के दौरान एक पत्रकारवार्ता में कैमरों के सामने ही योग गुरु बाबा रामदेव से अपनी ब्लैकमनी पकड़े जाने का दर्द बांटने लगे थे। बाबा रामदेव ने सकपका कर उन्हें यह बात खुलेआम नहीं करने की नसीहत दी थी। यह वीडियो भी उस समय सोशल मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना था।

दरअसल सांसद चांद नाथ पर आरोप था कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलीभगत करके पांवटा साहिब हाईवे पर स्थित गांव किशन पुरा में एक धार्मिक डेरे की बहुकीमती जमीन को धोखाधड़ी से बेचने का काम किया है। जिसके बाद 2010 में यमुनानगर सेशन जज के निर्देशों पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी की एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। वह 2010 से अब तक जमानत पर चल रहें थे। इस मामले में आरोपी देसराज की पहले ही मौत हो चुकी है और दो मुलजिमों के नाबालिग होने के चलते उनका मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है।
 

जिला बार एसोसिएशन प्रेजिडेंट विजयगौतम ने बताया कि पांवटा साहिब हाईवे पर बसे गांव किशनपुरा में एक धार्मिक डेरे के हेड अमरनाथ के गुजर जाने के बाद उनकी जगह धनीराम ने ली। धनीराम के बाद बचननाथ को कार्यभार सौंपा गया लेकिन बचननाथ ने किसी को उत्तराधिकारी न बनाते हुए अपने चाचा शंकरनाथ के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट में इन्होंने डेरे की बहुकीमती करीब 168 कनॉल भूमि पहले अपने परिवार के नाम लीज पर लिख दी। फिर उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। धार्मिक जमीन धोखे से आगे से आगे बिकती चली गई जिसके बाद के कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी और करीब छह साल बाद ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई और बिलासपुर के सीनियर डिवीजन न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सांसद चांद नाथ को दोषी करार देते हुए उन्हें एक वर्ष की कैद व दस हजार रुपए का जुर्माना किया है।

कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग
धोखाधड़ी के मामले में भाजपा सांसद चांदनाथ को कोर्ट द्वारा एक वर्ष की सजा देने के आदेश के बाद इस्तीफे बर्खास्तगी की मांग को लेकर जिला महिला कांग्रेस ने भवानी तोप चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद का पुतला फूंका गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। 
 

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