हरियाणा के बिजली मंत्री का बड़ा ऐलान- घरेलू बिल भरने के लिए 3 महीने की छूट

Edited By Shivam, Updated: 11 May, 2020 06:00 PM

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हरियाणा के बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने आज ऐलान किया है कि घरेलू बिजली कनेक्शन के बिल भरने पर भी 3 माह की छूट दी गई है। उपभोक्ता चाहे तो बिल भरे या न चाहे तो न भरे, विभाग द्वारा किसी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। उपभोक्ताओं से किसी तरह...

सिरसा (सतनाम सिंह): हरियाणा के बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने आज ऐलान किया है कि घरेलू बिजली कनेक्शन के बिल भरने पर भी 3 माह की छूट दी गई है। उपभोक्ता चाहे तो बिल भरे या न चाहे तो न भरे, विभाग द्वारा किसी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। उपभोक्ताओं से किसी तरह का सरचार्ज भी नहीं लिया जाएगा मात्र बेसिक बिल भरना होगा। इंडस्ट्रीज के कनैक्शन पर भी उपभोक्ताओं को कई प्रकार की छूट दी गई है।

इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने रानियां विधानसभा के क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित 14 लोगों को 40-40 हजार रुपये के राहत राशि के चैक वितरित किए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने सिरसा जिला के लोगों से लॉक डाउन के नियमों की पालना करने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कोरोना को हराने के लिए जनता को नियमों की पालना करना अनिवार्य है।

मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर की जेलों से पैरोल या फरलों पर छोड़े गए कैदियों की पैरोल-फरलो अवधि पहले आत्मसमर्पण की तारीख से छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय उन सभी कैदियों व बंदियों पर लागू होगा जिनकी पैरोल 20 अप्रेल 2020 को हुई बैठक में तीन सप्ताह के लिए बढ़ाई गई थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के मद्देनजर अंतरिम जमानत, पैरोल, फरलो आदि से वापस आने ाले कैदियों व बंदियों के लिए कोविड जांच तथा 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन करना अनिवार्य किया गया है। आपात आधार पर छुट्टी पर गए जेल कर्मियों को भी वापिस लौटते ही अनिवार्य रूप से कोविड जांच करवानी होगी।

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