रिश्वत लेने के दोषी ASI हवा सिंह को 5 साल की सजा व 25 हजार जुर्माना

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 25 Aug, 2018 09:25 AM

asi air singh was found guilty of taking bribe

न्यायाधीश हुक्म सिंह की कोर्ट ने रिश्वतखोर एएसआई हवा सिंह को पांच साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होंने  ने अप्रैल 2015 में संगतपुरा चौकी ....

कैथल(जोगिंद्र कुंडू): न्यायाधीश हुक्म सिंह की कोर्ट ने रिश्वतखोर एएसआई हवा सिंह को पांच साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होंने  ने अप्रैल 2015 में संगतपुरा चौकी इंचार्ज रहते हुए धोखाधड़ी के मामले से बचाने के लिए एक व्यक्ति से रिश्वत रिश्वत ली। उस समय वह सीआईए-टू में कार्यरत थे। पीडि़त ने मामले की शिकायत विजिलेंस को दी। जिसकी जांच के बाद सभी आरोप सही पाए गए।
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रोहतक की जनहित विकास समिति के सदस्य संदीप कुमार से एएसआई द्वारा रिश्वत मांगी गई। जिसमें उससे एक लाख की मांग की लेकिन उसने 20 और 25 हजार रुप्ए एएसआई को दिए। परेशान होकर उसने सारी जानकारी विजिलेंस को दी। न्यायाधीश हुक्म सिंह की अदालत ने सुनवाई। करते हुए हवा सिंह को पांच साल जेल व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।


 

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