अशोक खेमका से हाईकोर्ट हुआ खफा, लगाई फटकार

Edited By Shivam, Updated: 04 May, 2018 10:24 PM

ashok khemka scolded by high court

हरियाणा खेल विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जगमिंदर सिंह को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम के चीफ कोच के तौर पर ज्वाईन करने से रोकने के आदेशों पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के लिए अर्जी दाखिल करना अशोक खेमका को भारी पड़ गया। खेमका ने अपना पक्ष रखने...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा खेल विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जगमिंदर सिंह को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम के चीफ कोच के तौर पर ज्वाईन करने से रोकने के आदेशों पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के लिए अर्जी दाखिल करना अशोक खेमका को भारी पड़ गया। खेमका ने अपना पक्ष रखने के लिए प्राईवेट काउंसिल हायर किया था और राज्य सरकार का भी पक्ष रखा था। इस बारे में एजी ऑफिस को कोई जानकारी तक नहीं थी।

इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि एक सरकारी अधिकारी से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं रखी जाती कि वह इस प्रकार का कार्य करे। कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई पर इस बारे में सफाई देने के आदेश दिए हैं। मामले में जगमिंदर ने याचिका दाखिल करते हुए याची ने कहा था उसने 1983 में विभाग में कोच के तौर पर ज्वाईन किया था और मई 2017 में वह डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हो गए थे। विभाग ने उन्हें इसके बाद री एम्पलॉयमेंट दी। हाल ही में हैंडबॉल फैडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्हें भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का चीफ कोच डेजिगनेट किया था। 

याची ने कहा कि 31 मार्च से साऊथ एशियन वूमन हैंडबॉल चैपिंयनशिप होने जा रही है और इसके बाद अगस्त में एशियन गेम्स होने हैं। भारत को रिप्रेजेंट करने वाली टीम में पांच खिलाड़ी हैं जिनमें से चार को उन्होंने खुद ट्रेंड किया है जो हरियाणा से हैं। याची ने मार्च में हरियाणा सरकार से कहा कि उसे कोचिंग कैंप में हिस्सा लेने दिया जाए। साथ ही लैटर भी दिखाया गया जिसमें साफ था कि पूरा खर्चा फेडरेशन वहन करेगी। प्रिंसीपल सेक्रेटरी ने इसे नामंजूर करते हुए उन्हें अनफिट करार दे दिया।

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