रेल मंत्रालय की जारी अधिसूचित स्टेशनों की सूची से अम्बाला बाहर

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 25 Aug, 2018 11:38 AM

ambala out of the list of notified stations of the ministry of railways

गत दिवस 23 अगस्त को भारत सरकार के गजट (राजपत्र) में रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले रेलवे बोर्ड द्वारा एक अधिसूचना जारी कर देश भर के 16 रेलवे जोनों में से 531 रेलवे स्टेशनों को अधिसूचित स्टेशन...

अम्बाला(बलविंद्र): गत दिवस 23 अगस्त को भारत सरकार के गजट (राजपत्र) में रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले रेलवे बोर्ड द्वारा एक अधिसूचना जारी कर देश भर के 16 रेलवे जोनों में से 531 रेलवे स्टेशनों को अधिसूचित स्टेशन घोषित किया गया है। स्थानीय निवासी हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि इसमें अम्बाला कैंट और न ही अम्बाला शहर के रेलवे स्टेशन का नाम है। हेमंत ने बताया कि उक्त घोषणा रेलवे एक्ट,1989  की धारा 89 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। 

उन्होंने बताया कि इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को अधिसूचित स्टेशन घोषित कर सकती है जिसके द्वारा इन स्टेशनों से रेलवे द्वारा ढोया जाने वाला माल एवं अन्य सामान जो अन्य रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए बुक किया जाता है। वह इन अधिसूचित स्टेशनों से अति शीघ्र एवं बिना किसी भी विलम्ब के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए उठा लिया जाता है। ऐसे रेलवे स्टेशनों का चयन केंद्र सरकार कुछ निर्धारित पैमानों के आधार पर करती है। 

इस सूची में आने के बाद निश्चित तौर पर उस रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ जाता है क्योंकि यहां से जाने वाला माल बिना विलम्ब के उठा लिया जाता है एवं तय समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। वहीं, शुक्रवार सुबह ही हेमंत ने इस बाबत रेल मंत्री पीयूष गोयल को अम्बाला के दोनों रेलवे स्टेशनों के इस लिस्ट में शामिल न होने पाने पर ट्वीट मैसेज कर अत्यंत खेद जताया है।


 

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