हरियाणा के इन अधिकारियों पर भी लगे महिलाअों से उत्पीड़न के आरोप, छोड़ना पड़ा पद

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 10 Jun, 2018 04:06 PM

allegations of harassment from women engaged in these officers of haryana

हरियाणा के अंदर महिलाओं से उत्पीड़न के आरोपों में अधिकारियों का विवादों में आना बढ़ता ही जा रहा है। पशुपालन विभाग की महिला आईएएस ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी पर यौन शोषण के गंभीर आरोप फेसबुक के माध्यम से लगाए जाने से पहले उत्कर्ष...

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा में महिलाओं से उत्पीड़न के आरोपों में अधिकारियों के विवादों में फंसने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पशुपालन विभाग की महिला आईएएस अधिकारी ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी पर यौन शोषण के गंभीर आरोप फेसबुक के माध्यम से लगाए जाने से पहले उत्कर्ष में कार्यरत रहे एक अधिकारी रीगन कुमार भी ऐसे ही विवादों में सुर्खियों में रहे हैं। 30 मई को उत्कर्ष सोसायटी में महिलाकर्मी से छेड़छाड़ व मारपीट मामले में यहां कार्यरत एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिसमें वह अब जमानत पर हैं। 

यौन शोषण के आरोपों से घिरे सीनियर आईएएस एसएन राय  
30 मई 2017 को यौन शोषण के आरोपों से घिरे सीनियर आईएएस एसएन राय ने राज्य सरकार को प्रकरण से जुड़े दस्तावेज और तथ्य भेजते हुए इसे रिकार्ड पर रखने का अाग्रह किया था। राय ने इस संबंध में मुख्य सचिव डीएस ढेसी को एक पत्र लिखा था कि उन्होंने उन पर लगे आरोपों और विभिन्न स्तरों पर हुई जांच का हवाला देते हुए दावा किया है कि ब्लैकमेलिंग के इरादे से उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। राय ने पत्र में हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में केस की सुनवाई और जांच एजेंसियों की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में आईएएस एसएन राय पर एक महिला ने यौन शोषण का संगीन आरोप लगाया था। इधर, सरकार ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करवाई थी। इस दौरान राय को सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया था। उक्त महिला का आरोप था कि आईएएस अफसर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ सात साल तक शारीरिक संबंध बनाए।
 
याैन उत्‍पीड़न मामले में फंसे थे पूर्व IAS ख्यालिया सहित 12 अफसर
15 अक्तूबर 2017 को हरियाणा के चर्चित यौन उत्‍पीड़न मामले में नया मोड़ आ गया था। इस मामले में आरोपों के घेरे में एक पूर्व आईएसएस अफसर सहित 12 लोग आए थे। पहले बरी कर दिए गए इन लोगों पर फिर से केस चलने के आदेश दिए गए थे। पंचकूला की अतिरिक्त सेशन जज नीरजा कुलवंत कल्सन ने पूर्व आईएएस युद्धवीर सिंह ख्यालिया सहित 12 लोगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय करने के आदेश दिए थे । उन्‍हाेंने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आरोप तय करने को कहा था । 20 साल पहले कालका (पंचकूला) के एसडीएम रहे ख्यालिया ने अधिकारियों की टीम के साथ हिला फार्मासिस्ट के घर रात में उसके एक व्यक्ति से अवैध संबंधों के संदेह में छापा मारा था। ख्यालिया सन् 2014 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं। 

उन्होंने हिसार से आम आदमी पार्टी के टिकट पर पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस केस में एक महिला फार्मासिस्ट के खिलाफ एक महिला कर्मचारी माया रानी ने शिकायत दी थी कि फार्मासिस्ट के एक व्यक्ति से अवैध संबंध हैं। इसकी जांच के लिए ख्यालिया ने कालका के तत्कालीन तहसीलदार बृज सिंह, डीएसपी राजश्री सिंह, एएसआइ ओंकार, विजय दहिया, रमेश कुमार, जयदेव, राजेश सैनी, जय सिंह एवं स्वतंत्र गुप्ता एवं शिकायत करने वाली महिला कर्मचारी के साथ 26 सितंबर 1997 की रात एचएमटी स्थित महिला फार्मासिस्ट के आवास में छापा मारा। महिला फार्मासिस्ट के आवास में कथित व्यक्ति मिला जरूर, लेकिन पुलिस कुछ साबित नहीं कर सकी। 

महिला फार्मासिस्ट ने छापा मारे जाने के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत दी। सीजेएम कोर्ट में ख्यालिया ने दलील दी कि वह सरकारी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील अस्वीकार कर दी। वह सेशन जज की अदालत में पहुंचे। वहां फैसला उनके पक्ष में आया तो महिला फार्मासिस्ट ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। वहां भी उसकी याचिका खारिज हो गई तो वह सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत को आदेश दिए कि एसडीएम को रेड करने का कोई हक नहीं है, न ही यह उसकी ड्यूटी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शिकायत केवल महिला का पति या फिर किसी पुरुष की पत्नी ही कर सकती है। किसी अन्य कर्मचारी को ऐसी शिकायत करने का अधिकार नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने युद्धवीर सिंह ख्यालिया पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और केस सीजेएम कोर्ट को वापस कर तीन महीने में फैसला सुनाने को कहा। सीजेएम भावना जैन ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। तब महिला फार्मासिस्ट ने सेशन जज के यहां अपील की, जहां से अब फिर सीजेएम कोर्ट में आरोप तय कर ट्रायल के आदेश हुए थे ।

आईएएस एम एल तायल पर रेप का मामला
10 जनवरी 2015 को हरियाणा सरकार के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएल तायल के खिलाफ लाजपत नगर थाना में एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। 1976 बैच के आईएएस अधिकारी तायल सेवानिवृत्ति के बाद दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। युवती उनके साथ पिछले दो साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। शुक्रवार को युवती ने उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था | 
 

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