लॉक डाउन 3.0: हरियाणा के इस जिले में सशर्त खुलेंगी सभी दुकानें, स्कूल, कालेज और शराब के ठेके रहेंगे

Edited By Isha, Updated: 05 May, 2020 02:02 PM

तीसरे चरण का लॉक डाउन आज से शुरू हो गया, जिसके बाद कुछ छूट दी गई है। दुकानदारों को सरकार द्वारा जारी की  गई गाइडलाइन के अनुसार दुकाने खोलनी होगी।  सरकार की हिदायतों ओर नियमो के अनुसार दुकानदार अब दु

रोहतक(दीपक)- तीसरे चरण का लॉक डाउन आज से शुरू हो गया, जिसके बाद कुछ छूट दी गई है। दुकानदारों को सरकार द्वारा जारी की  गई गाइडलाइन के अनुसार दुकाने खोलनी होगी।  सरकार की हिदायतों ओर नियमो के अनुसार दुकानदार अब दुकान खोल सकेंगे,बशर्ते उन्हें शोशल डिस्टेंस ओर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाईन के अनुसार चलना होगा। अब जरूरी सामान की दुकाने सुबह 9:00 बजे से 5:00 बजे तक खुल सकेंगी।यही नही शाम को 7:00 बजे से सुबह के 7:00 बजे तक लॉक डाउन जारी रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी जिसमें किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसी के साथ भीड़भाड़ वाले इलाके को पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। 

सरकारी हिदायतओं के अनुसार दुकानदारों को मास्क सैनिटाइजर रखना होगा। दिन में दो बार दुकान को सैनिटाइज करना होगा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना होगा अगर नियमों की अवहेलना की गई तो दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह नहीं प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए भी प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है अब निजी इंटरनेट कैफे ओर सीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

रोहतक उपायुक्त आरएस वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि छूट के दौरान जिन जरूरी सामान की सप्लाई होगी वो है,दूध और दूध से बनी चीजें,कपड़ा,जर्नल स्टोर,फल सब्जी,दवाई मेडिकल से सम्बंधित सेवाए,फोटोस्टेट,वीटा बूट,टायर ट्यूब,खिलौने, चाय कॉफ़ी, ऑटोमोबाइल,स्पेयर पार्ट टेंट हाउस ओर रेडीमेट कपड़ा आदि की दुकान खुलेंगी लेकिन सभी दुकानदारों को शोशल डिस्टेंस ओर नियमो का पयालन करना होगा।

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