गर्भपात करवाने की आरोपी डॉ. पूनम भार्गव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Edited By Isha, Updated: 06 Mar, 2020 06:35 PM

advance bail plea of dr accused of getting abortion dismissed

पैसे लेकर अबॉर्शन करने के मामले में सेक्टर-6 स्थित जनरल अस्पताल के गायनी वार्ड की डॉक्टर पूनम भार्गव ने जमानत के लिए पंचकूला  कोर्ट में  अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पिछली सुनवाई के

पंचकूला(उमंग)- पैसे लेकर अबॉर्शन करने के मामले में सेक्टर-6 स्थित जनरल अस्पताल के गायनी वार्ड की डॉक्टर पूनम भार्गव ने जमानत के लिए पंचकूला  कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील द्वारा समय की मांग करने पर जज ने सुनवाई के लिए पांच मार्च की तिथि निर्धारित की थी। वीरवार को सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

इससे पहले मामले के शिकायतकर्ता पटियाला निवासी अमनदीप सिंह और गर्भपात के लिए फर्जी गर्भवती बनकर आरोपी डॉ. पूनम के पास पहुंची महिला ने सोमवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग से निष्पक्ष जांच के लिए मदद मांगी थी। हालांकि, आयोग द्वारा पहले ही स्वत: संज्ञान लेकर सीएमओ और उनके स्टाफ से जांच रिपोर्ट हासिल कर ली थी। 

 

 

 

 

 

 

 

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