किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

Edited By Isha, Updated: 19 Aug, 2022 10:32 AM

accused was sentenced to 20 years

गन्नौर थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 12 सितम्बर, 2018 को पुलिस को बताया कि रात को उनकी 14 वर्षीय बेटी उनके पास सो रही थी। तड़के 4 बजे जब वह उठा तो उसकी बेटी गायब मिली। उन्होंने अपने स्तर पर तलाश की तो बेटी का कोई सुराग नहीं लग सका

सोनीपत : गन्नौर थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 12 सितम्बर, 2018 को पुलिस को बताया कि रात को उनकी 14 वर्षीय बेटी उनके पास सो रही थी। तड़के 4 बजे जब वह उठा तो उसकी बेटी गायब मिली। उन्होंने अपने स्तर पर तलाश की तो बेटी का कोई सुराग नहीं लग सका। पता करने पर जानकारी मिली कि पड़ोस का विकास व एक अन्य युवक भी गायब हैं।

उन्होंने दोनों युवकों पर बेटी को बहकाकर ले जाने का आरोप लगाया था। जिस पर पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने जांच करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया था। जांच में उसके साथ दुष्कर्म का पता लगा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में पता लगा था कि वह किशोरी को पानीपत की तरफ ले गया था। वहां पर आरोपी ने किशोरी को धमकाकर उससे दुष्कर्म किया था। जिस पर पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर अदालत के आदेश पर जेल भेजा था।

मामले में सुनवाई करते हुए ए.एस.जे. सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने मामले में आरोपी विकास को दोषी करार दिया। अदालत ने वीरवार को फैसला सुनाते हुए दोषी विकास को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, भा.दं.सं. की 506 में दो साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 363 में 5 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से पीड़िता को 50 हजार रुपए देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जुर्माना न देने पर 16 माह कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
 

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