ग्रुप डी में खुलेगा सरकारी नौकरी का पिटारा, आरक्षण का नया प्रावधान तय

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 27 Jun, 2018 11:55 AM

a new provision for reservation for group d recruitment

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप-डी पदों की भर्ती के संबंध में भेजे जाने वाली मांग के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।जिसमें सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्टिकल और हॉरिजोंटल आरक्षण सहित व्यापक....

चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप-डी पदों की भर्ती के संबंध में भेजे जाने वाली मांग के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।जिसमें सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्टिकल और हॉरिजोंटल आरक्षण सहित व्यापक भर्ती अभियान चलाया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, बोर्डों के मुख्य प्रशासक व प्रबंध निदेशकों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, राज्य के मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों को एक पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण की सलाह दी गई है। जब वे ग्रुप-डी पदों के लिए अपनी मांग भेजेंगे।

वर्टिकल आरक्षण के संबंध में उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि किसी काडर में 100 पद हैं। उसमें एस.सी., बी.सी.ए. और बी.सी.बी. श्रेणी के लिए क्रमश: 20, 16 और 11 प्रतिशत आरक्षण होगा। उन्होंने बताया कि यदि संबंधित काडर में पदों की संख्या है तो इन पदों की संख्या की 20, 16 और 11 प्रतिशत आरक्षण अनुसार के तहत गणना नहीं की जाएगी। मान लीजिए, यदि कुल 69 पद हैं, तो वहां 13 पद एस.सी. श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे। जबकि बी.सी.ए. और बी.सी.बी. के लिए रोस्टर प्वाइंट के अनुसार क्रमश: 11 व 7 पदों की गणना होगी। हॉरिजोंटल आरक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हॉरिजोंटल आरक्षण में ई.एस.एम., ई.एस.पी., पी.डब्ल्यू.डी., स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणियां हैं।

उन्होंने बताया कि हॉरिजोंटल आरक्षण में ई.एस.एम. श्रेणी है, जिसे आगे सामान्य व अनारक्षित के लिए 7 प्रतिशत, एस.सी. के लिए 2 प्रतिशत, बी.सी.ए. के लिए 2 प्रतिशत और बी.सी.बी. के लिए 3 प्रतिशत में बांटा गया है। ई.एस.एम. के लिए रोस्टर प्वाइंट उपलब्ध है। हॉरिजोंटल आरक्षण संबंधित वर्टिकल आरक्षण का भाग है। जिसमें साफ कहा गया है कि यह पेरैंट श्रेणी में शामिल है और किसी भी प्रकार से इसे वर्टिकल आरक्षण के तौर पर लिया नहीं जा सकता। 

यदि कोई ई.एस.एम. आवेदक बिना किसी छूट के मैरिट पर चयनित होता है तो उसे रोस्टर प्वाइंट के हॉरिजोंटल आरक्षण के तहत लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर इस श्रेणी में एस.सी. के लिए 20 पद आरक्षित हैं, जिसमें ई.एस.एम. (एस.सी.) के लिए दो पद होंगे जबकि ई.एस.एम. (एस.सी.) का एक पद मैरिट के आधार पर चयनित होगा। तब एक आवेदक का नाम मैरिट सूची के एस.सी. उम्मीदवार की श्रेणी से हटाया जाएगा और ई.एस.एम. (एस.सी.) में जोड़ा जाएगा। यदि उपयुक्त ई.एस.एम. उम्मीदवार नहीं मिलता है तो ई.एस.एम. के आश्रितों पर विचार किया जाएगा। 
 
 
 

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