Edited By vinod kumar, Updated: 10 Mar, 2020 04:00 PM
शहर के मॉडल टाउन में एक स्कूटी सवार युवती के गले से चेन छीनने के केस में सेशन कोर्ट जज मनीषा बतरा ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया है। उन्होंने दोषी को सजा सुनाते हुए 5 साल की जेल व 25 हजार का जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो 2 साल तक...
पानीपत: शहर के मॉडल टाउन में एक स्कूटी सवार युवती के गले से चेन छीनने के केस में सेशन कोर्ट जज मनीषा बतरा ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया है। उन्होंने दोषी को सजा सुनाते हुए 5 साल की जेल व 25 हजार का जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो 2 साल तक अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले में 23 अक्टूबर 2018 को मॉडल टाउन थाना ने पुलिस पर केस दर्ज किया था।
जानकारी के मुताबिक, रितु रानी 23 अक्टूबर 2018 को पिता राजमल से मिलने जा रही थी। जैसे ही रितु ललित गार्डन इलाके में पहुंची तो पीछे से बाइक पर बैठे युवक ने उसके गले से चेन खींच ली। चेन का वजन करीबन 20 ग्राम था।
आरोपी ने चैन छीनने की बात कबूल की थी
मामला 23 अक्टूबर 2018 का है। पुलिस ने 2 दिसंबर 2018 को विकास नाम के शख्स को थाना झिझाना के अलऊदीनपुर से गिरफ्तार किया था। विकास पानीपत के सैनी कॉलोनी में रहता है। पूछताछ में उसने रितु के गले से चेन छीनने की बात कबूल कर ली है। आरोपी विकास को जांच के दौरान 14 दिन की रिमांड पर लिया था।