ऑनर किलिंग मामला: 4 लोगों को आजीवन कारावास

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 08 May, 2018 09:18 AM

4 years of life imprisonment in honor killing case

ऑनर-किलिंग मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार पन्नीवाला मोटा निवासी सुखबीर अपने साथियों के साथ घर से कही...

सिरसा (कौशिक): ऑनर-किलिंग मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार पन्नीवाला मोटा निवासी सुखबीर अपने साथियों के साथ घर से कही चले गए। जब सुखबीर घर नहीं लौटा तो परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस को पता चला कि डबवाली में एक युवती की हत्या हुई है। पुलिस द्वारा युवती के भाइयों से इस बारे में पूछताछ की तो प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आया। प्रेम-प्रसंग को लेकर दोनों की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि सुखबीर उक्त युवती से मिलने उसके घर पहुंचा। 

सुखबीर को युवती के भाई ने देख लिया जिसके बाद दोनों की रात को हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या के मामले में मृतका के पिता, मां परमजीत कौर, 2 भाइयों के अलावा डबवाली निवासी एक अन्य को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने 15 फरवरी 2016 में सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 
 

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