Edited By Rakhi Yadav, Updated: 21 Dec, 2018 09:07 AM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुनीष कुमार की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में सरकारी अधिवक्ता को 4 साल की सजा सुनाकर दंडित किया। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया....
सिरसा(कौशिक): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुनीष कुमार की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में सरकारी अधिवक्ता को 4 साल की सजा सुनाकर दंडित किया। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की अदायगी न करने दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले के अनुसार पुरानी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी निवासी रमन मोंगा, विक्रम एवं एक युवती को शहर थाना पुलिस ने अप्रैल 2011 में आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया आरोपियों के खिलाफ ए.सी.जे.एम कोर्ट में वेश्यावृति अधिनियम के तहत केस चल रहा था। सी.जे.एम. कोर्ट के सरकारी वकील आदमपुर निवासी महेंद्र अग्रवाल ने आरोपियों से उन्हें बरी करवाने की एवज में 7000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
आरोपी रमन मोंगा ने इस बात की शिकायत स्टेट विजीलैंस ब्यूरो को की। विजीलैंस ने सुबह प्रशासन को अपनी कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी और प्रशासन की तरफ से सिरसा के तत्कालीन उपमंडलाधीश परमजीत चहल को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए सारी कार्रवाई उनके नेतृत्व में करने के आदेश दिए। जैसे ही रमन मोंगा ने सरकारी वकील महेंद्र अग्रवाल को रुपए दिए विजीलैंस टीम ने उसे दबोच लिया और उसकी जेब से अपने दिए हुए नोट बरामद किए। आज अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त सजा सुनाकर दंडित किया।